फतेहपुर। जिले की पाक्सो कोर्ट प्रथम के विद्वान न्यायाधीश ने शनिवार को एक फैसला सुनाते हुये नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का सशक्त कारावास और पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2019 को एक नाबालिग किशोरी खेत से धान लगा कर वापस घर आ रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे आरोपी पंकज ने अपने चार अन्य साथियों के साथ चार पहिया बाहन से उसका अपहरण कर लिया और दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्होने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर आप बीती बताई तो उसका पिता उसे थाना लेकर गया और पंकज आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विचाराधीन मामले में पेश हुये छह गवाहों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खां ने पंकज पर आरोप सिद्ध होने पर 20 वर्ष का कारावास तथा 15 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाया। निर्णय में जुर्माना की धनराशि से 12 हजार 5 सौ की धनराशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया।