फतेहपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वाेच्च न्यायालय व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय फतेहपुर, वाह्य न्यायालय खागा व ग्राम न्यायालय बिन्दकी के अलावा समस्त तहसीलों में किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट वाद न्यायालयो में लंबित पुराने वाद, ई-चालान, मोटर दुर्घटना वाद, उत्तराधिकार सम्बन्धी वाद तथा अन्य वादों को सुलह-समझौता के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले, जलकर, विद्युत कर, आय, जाति, निवास, राजस्व वाद, बैंक वसूली वाद, दूर संचार वाद, श्रम वाद सहित वाद जो न्यायालय के समक्ष नही आये हैं उन्हें भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराये जनपद के सभी जन सामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध है कि 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वाद को नियत कराकर सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये। उधर आज समस्त पराविधिक स्वयं सेवको की बैठक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आहूत की गयी। उपस्थित समस्त पराविधिक स्वयंसेवको को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गयी। डोर टू डोर आम जन मानस तक जानकारी पहंुचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ-साथ पराविधिक स्वयं सेवकों को जिले के समस्त तहसीलों में पम्पलेट्स के माध्यम से आम जन मानस को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।