फतेहपुर। आगामी ग्यारह फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु शुक्रवार को प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्पणा त्रिपाठी व सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार, तहसीलदार सदर रवि शंकर यादव ने शिरकत की।
श्रम वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद (आय, जाति, निवास) से संबंधित लम्बित वादों को सुलह समझौते के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सफलता पूर्वक अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराये जाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही तहसील स्तर पर प्री-लिटिगेशन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। जिसमें पक्षकार न्यायालय में बिना मुकदमा दायर किये मात्र प्रार्थना देकर विभिन्न सिविल प्रकृति के वादो, वैवाहिक विवादो आदि का निपटारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित एडवोकेट मीडिएटर की बेंच से सुलझाये जा सके। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से पक्षकारो को थानो व न्यायालयो में जाये बिना आपसी सहमति से मामलो का निस्तारण विशेषज्ञो से करवाया जा सकेगा जिसमें कोई फीस देय नही होती है और पक्षकारो के समय की बचत भी होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में इच्छुक व्यक्ति शमनीय प्रकृति के वादो, वैवाहिक वादो, चेक बाउन्स, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्धटना, बिजली विभाग, जलकर से सम्बन्धित, राजस्व वाद आदि प्रकार के मुकदमो को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है या सम्बन्धित न्यायालयो/कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादो को लोक अदालत हेतु नियत कराये एवं आगामी लोक अदालत को सफल बनाये।