चचेरी बहन के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्र कैद – बहशी ने हत्या के बाद छह टुकड़ो में फेंका था शव – 2011 में हुए जघन्य हत्याकांड से मच गई थी सनसनी

फतेहपुर। वर्ष 2011 में हुए फरहत फातिमा उर्फ जीनत हत्याकांड में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
कोर्ट नंबर एक में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने अभियुक्त इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को जघन्य हत्याकांड का दोषी मानते हुए किसी तरह की राहत न देकर आजीवन कारावास की कठोर सजा अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई। 29 अगस्त 2011 में मसवानी मोहल्ला निवासिनी फरहत फातिमा उर्फ जीनत के गायब होने की परिजनों ने सूचना दर्ज कराई थी जिस पर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धारा 364 में मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही थी। जांच के दौरान युवती का चचेरा भाई इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान हत्याकांड की बात सामने आई युवक की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व युवती के टुकड़ो में बंटी लाश बरामद की थी। जिसके पश्चात पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी इरफान उर्फ गुड्डू को आठ सितंबर 2011 में गिरफ्तार कर के धारा 302, 201 व 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता तारिक फरीदी ने न्यायालय ने ज़ोरदार दलीलें दी एव अभियुक्त के साथ नरमी बरतने की अपील की। मृतका फरहत फातिमा उर्फ़ जीनत को न्याय दिलाने को तत्पर वरिष्ठ अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार की जोरदार दलीलों एवं शासकीय अधिवक्ता रहस्य बिहारी श्रीवास्तव की पैरवी के आगे बचाओ पक्ष की सभी दलीलों को अदालत ने नकारते हुए अभियक्त इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को जघन्य हत्याकांड का दोषी मानते हुए अजीवन कारवार की कड़ी सजा सुनाई।
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हाईकोर्ट से दो बार खारिज हुई जमानत
फतेहपुर। फरहत फातिमा उर्फ़ जीनत हत्या के मामले में वर्ष 2011 से जेल में अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू द्वारा जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अभियुक्त की ओर से दो बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी ज़मानत अर्ज़ी लगाई गयी लेकिन मृतिका को न्याय दिलाने के लिये लगातार प्रयासरत विद्वान अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार की जोरदार पैरवी की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो बार अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जेल की तन्हाई बनी मुकद्दर
फतेहपुर। अभियुक्त इरफान अहमद उर्फ गुड्डू की गिरफ्तारी 8 सितंबर 2011 को होने के बाद से लगातार जेल में है। 11 वर्षों से अधिक समय जेल में बिताने के बाद अभियुक्त को अदालत में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
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सज़ा सुनते ही फूट-फूट कर रोया
फतेहपुर। कोर्ट नंबर एक अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत में सज़ा सुनाये जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में अदालत में मौजूद अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू फूट-फूटकर रोने लगा। अपने किये का पश्चाताप उसकी आँखों में दिखाई दिया।
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11 वर्ष के बाद बेटी को मिला न्याय
फतेहपुर। अदालत के निर्णय सुनाये जाने के बाद मृतिका फ़रहत फातिमा उर्फ जीनत के पिता कमरुल हुदा ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत व बेटी के लिये इंसाफ बताया। फैसले के बाद बेटी को याद करते हुए पिता कमरुल हुदा ने अदालत के फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा आज बेटी को न्याय मिला है।
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हत्या के बाद पीसीएस का मिला प्रवेश पत्र
फतेहपुर। मृतका फरहत फातिमा उर्फ जीनत मेधावी छात्रा थी। पिता कमरुल हुदा ने बताया कि पुत्री ने वर्ष 2009 की पीसीएस परीक्षा के लिये आवदेन किया था। जिसकी परीक्षा का प्रवेश पत्र जब तक उनके घर डाक द्वारा आया। तब तक मृतका की हत्या हो चुकी थी।
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इस तरह खुला मामला
फतेहपुर। अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू फरहत का चेचेरा भाई लगता था और युवती से एकतरफा प्रेम करता था जबकि फरहत अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर थी। दोनो में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और अभियुक्त इरफान ने उस पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिये उसके टुकड़े करके फेंक दिया। बताया जाता है कि युवती की लाश को कई टुकड़ो में करके फेक चुका था। उधर परिजनों ने युवती के गयाब होने की गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी। युवती की तलाश के दौरान अभियुक्त के हाव भाव देखकर पुलिस ने शक का आधार पर गिरफ्तार किया। जिस पर अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूलते ही अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने मृतिका के लाश के टुकड़े व हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया।
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अभियुक्त पर पहले भी दर्ज था मुकदमा
फतेहपुर। अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू आदतन अपराधी मानसिकता का था इसका खुलासा पुलिस जांच के दौरान प्रकाश में आया। अभियुक्त इरफान उर्फ गुड्डू पर पूर्व में कानपुर जनपद के थाना रेलबाजार में अपनी ही मौसी की लड़की पर तेजाब फेकने के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य के सामने आने के बाद अभियुक्त की जमानत खारिज होने की भी वजह बना।

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