ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण – भुगतान दिलाये जाने के लिए अधिकारियों के पास जमा करें फार्म – अधिकारी फार्म जमा करने में आनाकानी करे तो पीएम व सीएम से करें शिकायत

फतेहपुर। शहर के कचेहरी रोड स्थित एक मैरिज हाल में रविवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें संगठन के राष्ट्रीय संयोजक ने ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया। भारत सरकार के बनाये गये कानून के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
प्रशिक्षण की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा ने की। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद दिल्ली से आये और ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि लगभग बीस करोड़ जमाकर्ताओं का विभिन्न कंपनियों में धन फंसा है। इसके लिए भारत सरकार ने बीयूडीएस एक्ट 2019 व राज्य स्तरीय पीआईडी एक्ट 2016 को लागू किया गया है। उन्होने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने जिले के जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए ज्ञापन सौंपे। भुगतान का फार्म अपर जिलाधिकारी के यहां जमा करें। कोई भी अधिकारी फार्म न जमा करे तो अधिकारी की शिकायत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के यहां करें और धरना-प्रदर्शन भी करें। गांव-गांव गली-गली नारा लगवायें। पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। बताया कि उक्त कानून निवेशकों के भुगतान के लिए बना है। इस कानून में 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राकेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रामहित, सतीश कुमार, रणजीत सिंह, रामशरन दास, हरीओम प्रजापति, राम औतार, दयाराम, रामदास साहू, मातादीन पाल, ललिता सचान, मो. कलीम, अमृतलाल, राजकुमार गुप्ता, विनोद मौर्या, संजय विश्वकर्मा, श्रवण कुमार, अजय सोनकर, चंद्रशेखर प्रजापति, सुनील सविता, शिवदेवी, नीलू देवी भी मौजूद रहीं।

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