डीआईजी व पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

न्यूज़ वाणी

डीआईजी व पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

ब्यूरो चीफ मुन्ना बक्श
बांदा।थाना पैलानी अंतर्गत ग्राम मरझा के घटना स्थल का निरीक्षण किया डीआईजी व जिले के अन्य पुलिस आला अधिकारियों ने ।आज रविवार को लगभग 12 बजे थाना पैलानी के ग्राम मरझा में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी डॉ विपिन कुमार मिश्रा, जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा,सीओ सदर गवेन्द्र पाल गौतम,सहित पैलानी, जसपुरा, चिल्ला तथा तिंदवारी थाना प्रभारीयों के साथ में जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर पैलानी थाना में प्रेस वार्ता करते हुए डीआईजी डॉ विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक कल्लू पुत्र रंजीत गौर के पुत्र अक्कू के विरुद्ध धारा 376 भादवि का मुकदमा थाना पैलानी पर पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा चार्जशीट दाखिल की गई । उक्त प्रकरण में अभियुक्त लगभग दो वर्षों से जेल में है । इसी पेशबंदी में मृतक कल्लू पुत्र रंजीत द्वारा अपनी एक बेटी को आगे कर मा० न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी के तहत धारा 376(D) भादवि व पाक्सो एक्ट का अभियोग पिछले मुकदमे की पीड़िता के पुत्र विनोद तथा उनके परिवार के ही बलराम तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम कराया जो कि 20 जनवरी 2023 को थाने पर पंजीकृत किया गया । इसी मुकदमें के बाद दोनों पक्षों में बातचीत कर पैसो के लेनदेन की बात की गई जिससे की मृतक कल्लू के पुत्र अक्कू को जमानत मिल जाए । इसी क्रम में 27 जनवरी 2023 को सूचना मिली कि कल्लू सिंह की मृत्यु हो गई है तथा उसके घरवालों ने बताया कि विनोद तथा बलराम पुत्र चुन्नु पाल के पुत्रो द्वारा उसे मार दिया गया है । इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक बांदा फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वायड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे पूरे घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया तथा “सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन” किया गया । घटनास्थल मृतक के घर के बिल्कुल समीप है । आसपास के लोगों से बातचीत की गई । किसी व्यक्ति ने हत्या की पुष्टि नहीं की । बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया गया तथा उसकी वीडियोग्राफी भी की गई मृत्यु का कारण “एस्फीक्सिया ड्यू टु एंटी मार्टम हैंगिंग” आया। शरीर पर कोई चोट नहीं है। जांच के दौरान सामने आया कि मृतक शराब पीने का आदी था तथा घटना वाले दिन भी शराब पिए था। मृतक अस्थमा का मरीज था तथा पूर्व में हुए एक्सीडेंट के कारण कायदे से चलने फिरने में असमर्थ था। शरीर पर सिर्फ बनियान तथा हाफ पैंट पहने हुए था। मृतक के भाई द्वारा बताया गया घटनाक्रम सीन ऑफ क्राइम के रिक्रीएशन से गलत पाया गया । मृतक की पत्नी की तहरीर पर थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है । विवेचना जारी है, तथ्यों तथा साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

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