बाल विवाह के 4 हजार से ज्यादा केस 1800 लोग अरेस्ट

 कम उम्र में शादी पर लगेगा पॉक्सो
असम कैबिनेट ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने का फैसला किया है। साथ ही 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरमा का कहना है कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि बाल विवाह भी इसका एक मुख्य कारण है।

असम CM बोले 30 से पहले शादी कर लें  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सही उम्र में मां बनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल है। महिलाओं को इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो 30 के बाद बच्चे को जन्म देती हैं तो कई सारे मेडिकल कॉम्प्लीकेशंस होते हैं। CM ने यह बात शनिवार को गुवाहाटी में एक सरकारी कार्यक्रम में कही है। वह बाल विवाह और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। CM सरमा ने मुस्कराते हुए कहा कि जिन महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज एक तय उम्र सीमा के तहत की जाए। उन्होंने आगे कहा कि कम उम्र में शादी न करना और सही उम्र में बच्चे पैदा न करना भी मां और शिशु मृत्यु दर बढ़ने का कारण है। इसीलिए मैं सभी महिलाओं को सलाह दूंगा कि 30 से कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए।

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