मद्रास हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं की तलाक प्रक्रिया ‘खुला’ को लेकर स्वागत योग्य फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए फैमिली कोर्ट जा सकती हैं. वे शरीयत जैसे निजी संस्थाओं में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं. कोर्ट ने साफतौर पर ये कहा है कि शरीयत जैसी निजी संस्था ‘खुला’ के जरिए शादी खत्म करने की ना तो घोषणा कर सकती है और ना ही इसे प्रमाणित कर सकती है.