दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने, दंगा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है.
दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने, दंगा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है. दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी. जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम को भी गिरफ्तार कर लिया था. उनको 2021 में जमानत दी गई थी.
शरजील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने दंगा और उससे जुड़ी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था.
बंद हैं शरजील इमाम’
रजील इमाम 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दर्ज एक हिरासत के मामले में जेल में बंद है. इमाम और तन्हा को स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है. पुलिस का कहना है कि 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे उनकी बड़ी साजिश थी.
शरजील विवाद क्या है ?
जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे. कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शरजील पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 13 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए अलग कर देने की बात की थी.