आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार ने वहां की आर्मी और न्यायालयों को विवादों से बचाने के लिए एक बिल तैयार किया है। इसके तहत वहां के पीनल कोड और सीआरपीसी की धाराओं में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने जो नई धाराएं प्रपोज की हैं उनके तहत अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी या वहां की कोर्ट को लेकर कोई अपमानजनक कमेंट करेगा
पीएम और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर तैयार किया बिल
इस बिल को गृह मंत्रालय ने कैबिनेट और पीएम की सिफारिशों पर ड्राफ्ट किया है। जिसे पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय ने भी परखा है। जल्द ही इसे पास होने के लिए कैबिनेट को सौंप दिया जाएगा। नए कानून में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सेना की छवि बिगाड़ने के मकसद से अगर कुछ पब्लिश करता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे फोटो, वीडियो या आर्टिकल को सर्कुलेट करता है तो वो सजा का हकदार होगा। नए सेक्शन के तहत उसे 5 साल की कड़ी सजा मिलेगी साथ ही उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। मामला बड़ा होने पर उसे सजा और जुर्माना दोनों को भुगतना होगा। नए कानून के तहत सेना या कोर्ट की बुराई करने वाले को बिना किसी वॉरेंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बेल भी नहीं मिलेगी।