याचिकाकर्ता के वकील मनोज कुमार मिश्रा ने दलील दी कि राजनीतिक द्वेष की वजह से हाशमी पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया और बाद में उनके खिलाफ 22 प्राथमिकी दर्ज की गई थी
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बलरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनके परिवार की चल-अचल संपत्तियां वापस करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया.न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति एन के जौहरी की पीठ ने हाशमी और उनके परिवार द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा करने में विफल रहने पर कारण बताने को कहा
याचिकाकर्ता के वकील मनोज कुमार मिश्रा ने दलील दी कि राजनीतिक द्वेष की वजह से हाशमी पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया और बाद में उनके खिलाफ 22 प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने कहा, यही नहीं, बाद में जिला मजिस्ट्रेट ने हाशमी और उनके परिवार की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए 4 दिसंबर, 2020 को एक आदेश पारित किया. उन्होंने कहा कि हालांकि गैंगस्टर एक्ट अदालत ने 31 मार्च, 2021 को जिला मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया. इसके बाद भी जिला मजिस्ट्रेट ने इन संपत्तियों को वापस (रिलीज) नहीं किया है