दिल्ली मेयर चुनाव…SC का AAP के पक्ष में फैसला:कहा- नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं; केजरीवाल बोले- यह जनतंत्र की जीत
दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर महापौर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए।
केजरीवाल ने कहा- SC का आदेश जनतंत्र की जीत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा- SC का आदेश जनतंत्र की जीत। SC का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि LG और BJP मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।
तीन बैठकों में AAP-BJP का हंगामा
LG वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 MCD सदस्यों को वोट देने की अनुमति के फैसले का AAP ने कड़ा विरोध किया। इस कारण 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को पार्षदों की बैठक में भाजपा और आप ने जमकर हंगामा किया। इस कारण मेयर का चुनाव नहीं हो सका।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम भी कहता है कि मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन सदन की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते है
AAP ने किया मनोनीत सदस्यों के मतदान का विरोध
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP ने उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत सदस्यों को वोटिंग राइट देने के अधिकार का कड़ा विरोध किया है, जिन्हें केंद्र की ओर से नियुक्त किया गया था।
आप ने उन पर दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश करके भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि इन मनोनीत सदस्यों का झुकाव BJP की ओर है।
MCD चुनावों में चली झाड़ू
दिसंबर में हुए MCD चुनावों में AAP ने 134 वार्डों में जीत हासिल की और भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। बीजेपी ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। पार्टी ने नौ वार्डों पर ही जीत हासिल की।
दिल्ली को मिलेगी महिला मेयर
दिल्ली के महापौर का पद बारी-बारी से 5 एकल-वर्ष की शर्त को देखता है, जिसमें पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित है, दूसरा ओपन कैटेगरी के लिए, तीसरा आरक्षित वर्ग के लिए और शेष दो फिर से ओपन कैटेगरी के लिए हैं। इस तरह दिल्ली को इस साल एक महिला मेयर मिलेगी।
दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारिख की घोषणा हो गई है। अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे। इसके लिए LG विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने LG को 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे LG ने रविवार को स्वीकार किया। इससे पहले तीन बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भाजपा और आप नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए।
6 जनवरी को दिल्ली में MCD के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई होने लगी। AAP के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए।
15 साल बाद MCD से भाजपा आउट, केजरीवाल बोले- मोदी के आशीर्वाद से विकास करेंगे
दिल्ली नगर निगम (MCD) में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया। आम आदमी पार्टी (AAP) ने यहां बहुमत से जीत दर्ज की। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले MCD में AAP को 134 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 8 ज्यादा हैं। वहीं भाजपा के 104 और कांग्रेस के 9 उम्मीदवार जीते हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई।