तीन तलाक में पति समेत आठ ससुरालीजनों पर मुकदमा – पांच लाख रूपये की मांग पूरी न होने पर दे दिया तीन तलाक
फतेहपुर। मुस्लिम समुदाय में कड़ा कानून बन जाने के बावजूद तीन तलाक के मामले रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीन तलाक के एक मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत आठ ससुरालीजनों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।
शहर के बसंत टाकीज न्यू कालोनी अरबपुर मुहल्ला निवासी शाजिया खान पुत्री राशिद ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 15 नवंबर 2019 को इस्तेखार अहमद खां पुत्र इकरार अहमद निवासी ग्राम सूपा थाना मलवां के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। माता-पिता ने हैसियत के मुताबिक दान-दहेज भी दिया था। शादी के बाद से ही पति इस्तेखार अहमद, ससुर इकरार अहमद, जेठ वकार, सास नसरीन बानो, ननंद रूकईया बानो, नंदोई शाहदीन, पति का चचेरा भाई शकील व वकील पुत्रगण बल्लू, फात्मा पत्नी शकील निवासीगण सूपा अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रूपये की मांग करने लगे। रिश्तेदारों ने बीच में पड़कर मिन्नत किया कि भविष्य में व्यवस्था हो जायेगी तो दे देंगे। तब उसको विदा कराकर ले गये। कुछ दिन बाद सभी ससुरालीजन उसको तरह-तरह से प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उसने एक पुत्री आईगुल को जन्म दिया जो आपरेशन से पैदा हुई। जिसका सारा खर्च उसके पिता ने दिया। पुत्री की पैदाइश के बाद ससुरालीजन लड़की पैदा करने का ताना देने लगे। उसके जेवरात भी बेंच डाले। 14 जुलाई को ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की पुनः मांग की। मांग पूरी न होने पर मारपीट कर ससुराल से भगा दिया। 26 फरवरी 2023 को उसके मायके में सुलह-समझौता के लिए पंचायत रखी गई। जिसमें ससुरालीजन आये। बातचीत के दौरान ससुरालीजनों ने बिना पांच लाख रूपया लिए रखने को तैयार न हुए और पति इस्तेखार अहमद ने एक साथ तीन तलाक पंचायत के समक्ष दे दिया। जिससे एकाएक उसकी जिंदगी बिखर गई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत ससुर इकरार अहमद, जेठ वकार, सास नसरीन बानो, ननंद रूकईया बानो, नंदोई शाहदीन, शकील व वकील निवासीगण सूपा थाना मलवां के खिलाफ धारा 498-ए, 323, 504, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।