फतेहपुर। जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायालय कोड नंबर 5 जुनेद मुजफ्फर की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने बाप बेटों सहित चार हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा के साथ आठ हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के स्टेशन रोड कस्बा निवासी शिव मोहन ने तेंदुली गांव निवासी कल्लू पुत्र गजराज से साढ़े पांच बीघे जमीन अपनी पत्नी सुमन के नाम बैनामा करवाया था। कुछ दिनों बाद जमीन वापस करने का दबाव बनाने लगे। जिसका शिव मोहन ने विरोध किया। जिसकी खुन्नस में चार जून 2012 की रात करीब 10 बजे कल्लू पुत्र गजराज के साथ गुलाब लोध, शंकर लोध व उसका पुत्र कल्लू निवासीगण तेंदुली कोतवाली बिंदकी ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से प्रहार कर हत्या कर दी। दूसरे दिन मृतक के भाई शिवराम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने उक्त आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक के भाई सहित सात गवाहों को अदालत में पेश किया। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।