ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों के लिए सरकार ने जिलों में हेल्प-डेस्क स्थापित किए हैं। 21 जनवरी तक किसानों से प्राप्त शिकायतों का अन्तिम रूप से निपटारा किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक बयान में बताया कि राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित फसल ऋणमोचन योजना के लाभ से वंचित रह गए पात्र किसानों को लाभ दिलाने के लिए जनपद स्तर पर हेल्प-डेस्क स्थापित किए गए हैं। हेल्प-डेस्क के माध्यम से कृषि विभाग की ओर से 21 जनवरी तक किसानों की शिकायत प्राप्त करके योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा फसल ऋणमोचन योजना के तहत प्रदेश के 44.03 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। जिसमें अब तक 24 हजार 662.14 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गई है।
पात्र किसान इस तरह से करें आवेदन
श्री शाही ने बताया कि पात्र किसान ऋणमोचन योजना की वेबसाइट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तय प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, खतौनी नकल (जिस भूमि पर किसान द्वारा फसली ऋण लिया गया है), अद्यतन बैंक पासबुक की छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। साथ ही मृतक मामलों में वारिसान प्रमाण पत्र तथा वारिस का आधार कार्ड भी साथ में लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।