मुन्ना बक्श के साथ संवाददाता ओमप्रकाश की रिपोर्ट
अतर्रा/बांदा। जनपद के बहुचर्चित अतुल गुप्ता हत्याकांड मामले के चार मुख्य आरोपियों द्वारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर की गई जमानत याचिका दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता आकाश किशन गुप्ता द्वारा उच्च न्यायालय में पीड़ितों का पक्ष रखते हुए दलील दी कि मृतक अतुल गुप्ता की मृत्यु का कारण ट्रेन दुर्घटना है और आरोपियों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने न्यायालय को पुलिस विवेचना में संकलित सभी सबूतों, गवाहों एवं एफएसएल रिपोर्ट से भी अवगत कराया। न्यायालय ने इस मामले में प्रस्तुत सभी गवाहों सीसीटीवी फुटेज एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह माना कि अतुल गुप्ता की मृत्यु का कारण आत्महत्या न होकर आरोपियों द्वारा हत्या करना प्रतीत होता है। इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के पर्याप्त आधार न मानते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इस मामले के मुख्य आरोपियों में राजा उर्फ शिवनरेश द्विवेदी, राजेंद्र द्विवेदी, शिवकुमार पटेल तथा सौरभ उर्फ हनुआ गुप्ता शामिल हैं।