फ़तेहपुर। यातायात नियमों की अनदेखी कर जहां बिना ज़रूरी प्रपत्रों के दो पहिया वाहन चालक फर्राटा भरते नज़र आते है जिम्मेदारों की अनदेखी करके हादसों को दावत देते हुए बाइक पर तीन से लेकर चार या पांच सवारियां तक बिठाकर चालक बिना किसी सरकारी भय के सड़को पर आराम से फर्राटा भरते हुए अपनी मंज़िल तय कर रहे है। दुपहिया वाहनों के चालको के सरकारी नियमो की धज्जिया उड़ाने वालो को रोकने के लिये बनाये गये तंत्र को शायद ऐसे चालक नज़र नही आते है शहरों की अनेक मार्गाे एवं व्यस्तम चौराहो तक से होकर जाने वाले ऐसे बाइक सवारों को न तो सरकार के नियमो की अनदेखी करने पर कार्रवाई का भय है न ही दुर्घटना होने पर भारी जनहानि होने का ही अंदेशा होता है। नतीजा गांव की गलियों से लेकर शहर के मुख्य चौराहो तक से बाइक चालक नियमो को धता बताते हुए तीन व चार सवारियां बिठाकर चलने में किसी तरह का भय नही दिखाते। जबकि सड़क परिवहन विभाग की ओर से ऐसे चालको के विरुद्ध कार्रवाई के नियम बने है जिसकी सहायता से पुलिस नियमांे को तोड़ने वाले बाइक सवारों को सबक सिखा सकती है।
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सवारियों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है
फ़तेहपुर। सड़क एवं परिवहन विभाग के नियमो के मुताबिक दोपहिया वाहन से यात्रा करते समय चार वर्ष के बच्चे के लिये भी हेलमेट अनिवार्य है वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही बच्चों के लिए हेलमेट के अलावा हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है।
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बिना डीएल के वाहन चलाने पर लगेगा इतना जुर्माना
फतेहपुर। नए मोटर वाहनों के अनुसार बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाने या ऐसा डीएल जिसकी वैधता खत्म हो गई है तो पांच हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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दो से अधिक सवारियों पर है चालान
फ़तेहपुर। सरकारी नियमो के मुताबिक दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारियां होने पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।. 2019 में संशोधित किए गए एक्ट में भी दोपहिया पर बच्चों को बिठाने को लेकर के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है. ऐसे में उसे तीसरी सवारी ही माना जाएगा।
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नियमों की अनदेखी पर जुर्माना
फतेहपुर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। लेकिन अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है, तो इसमें जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।