नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपियों को उम्र कैद पिता का एक्सीडेंट बताकर स्कूल से किशोरी को किया था अगवा
✍️ मलय पांडेय ✍️
फतेहपुर। नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास और 17 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली किशोरी अपने ननिहाल खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गाँव मे रहकर पढ़ाई कर रही थी। तीन सितंबर 2019 को किशोरी अपने विद्यालय में इंटर की अर्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी। तभी रिश्ते में मामा लगने वाले दो युवक कुशल सिंह और आशीष कुमार विद्यालय पहुंचे। आरोपी पिता का एक्सीडेंट बताकर किशोरी को अपने साथ एक रिश्तेदार के यहां ले गए। जहां दोनों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर पिता की तहरीर पर खखरेरू पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अनन्य पॉक्सो कोर्ट में सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश मो अहमद खान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 17 हजार रुपया का जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं।