फतेहपुर। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद की अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 35-35 हज़ार रुपए अर्थदंड का आदेश भी दिया है।
अभियोजक धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासिनी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने ननिहाल में रहती थी। किशोरी बरयेपुर गांव स्थित साधु शरण सिंह इंटर कॉलेज में कक्षा 12 में पढ़ती थी। तीन सितंबर 2019 को किशोरी छमाही परीक्षा देने कॉलेज गई थी। तभी दोपहर करीब दो बजे थाना क्षेत्र के भदौहा गांव निवासी कुशल सिंह व आशीष उर्फ बच्चा कॉलेज पहुंचे और किशोरी से उसके पिता के एक्सीडेंट होने की बात कहकर उसे रिश्तेदारी के गांव ले जाकर बारी-बारी उसके साथ रेप किया। किसी तरह रोते बिलखते घर पहुंची पीड़िता ने आपबीती बताई। इस पर परिजनों ने मामले की तहरीर स्थानीय थाने में दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित आधा दर्जन गवाहों को पेश किया गया। जिरह के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने घटना का आरोपी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।