मिर्जापुर। जिला मस्जिट्रेट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि छानबे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु मतदान के दिन 10 मई को देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी एवं भांग की फुटकर एवं थोक दुकानें मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घन्टे पूर्व से अर्थात 8 मई को समय सायं 6 बजे से मतदान दिवस 10 मई को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन 13 मई को आबकारी दुकानें बन्द रहेंगे।