दो आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 14,000/- रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी

 

✍🏻व्यूरो संजीव शर्मा

 

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 02 आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 14,000/- रूपये अर्थदंड की सजा
जनपद इटावा में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना फ्रेण्डस कालोनी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 02 आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी आजीवन कारावास व 14,000/- रूपये अर्थदंड की सजा ।
आपको बताते चलें दिनांक 27.12.2018 को वादी संजय कुमार पुत्र करन सिंह निवासी पचावली थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेण्डस कालोनी पर अपनी 02 बहनों को गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुयी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा 01. मु0अ0स0 960/2018 धारा 302,34 भादवि, 02. मु0अ0सं0 961/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 03. मु0अ0सं0 962/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 04.03.2019 को आरोप पत्र संख्या 88/19 धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन/प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना फ्रेंड्स कॉलोनी टीम एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मंजू देवी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 10.05.2023 को अपर जिला न्यायाधीश-ADJ 10 द्वारा उक्त आरोपी आजीवन कारावास व 14000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी
सजायाफ्ता अपराधी के नाम 1. संजय उर्फ सजेश पुत्र करन सिंह निवासी पचावली थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा
2. प्रमोद पुत्र करन सिंह निवासी पचावली थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा

 

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