मतगणना कर्मियों को दूसरे दिन भी दो पालियों में दिया प्रशिक्षण – दो टेबलों के माध्यम से होगी सदस्य व अध्यक्ष पदों के मतपत्रों की गणना
फतेहपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में बुधवार को रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर, गणना, पर्यवेक्षक, गणना सहायक पर्यवेक्षक, अतिरिक्त गणना सहायकों को दूसरे दिन भी दो पालियों मंे प्रशिक्षण दिया गया।
जिला प्रशिक्षण अधिकारी कमल किशोर कमल ने प्रशिक्षण में बताया कि मतपत्र की 50-50 की गड्डियां बनायी जाएंगी। मतपेटी को खाली करके एजंटों को दिखाना होगा। निष्पक्ष रूप से मतगणना कराना होगा। एक गणना मेज पर पांच कर्मचारी एक गणना पर्यवेक्षक, तीन गणना सहायक, एक अतिरिक्त गणना सहायक होंगे। मतपेटिका को गणना मेज पर उपलब्ध कराने के बाद गणना पर्यवेक्षक पहले उसकी जांच करेंगे उसके बाद खोलकर सभी मतपत्रों को गणना मेज पर निकालेंगे और मतगणना अभिकर्ताओं को यह देख लेने का अवसर दिया जाएगा कि मतपेटिका में कोई मतपत्र तो नहीं है। सावधानी रखी जायेगी कि मतपत्रों को मतपेटिका से बाहर निकालते समय कोई मतपत्र इधर-उधर न होने पाए। मतपेटी में सदस्य/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मतपत्र के अलग अलग रंग होंगे। जिन्हें छांटकर अलग अलग 50-50 की गड्डियां बना ली जाएगी। यदि 50 से मतपत्र कम है तो उसकी भी गड्डियां बनायी जाए और उसमें संख्या लिख दी जाए। सदस्य/अध्यक्ष पदों के मतपत्रों की गणना साथ-साथ दो टेबलों के माध्यम से मतगणना मतदान स्थलवार की जाएगी। जिस मतदान स्थल की मतगणना प्रारंभ की जाएगी। उस मतदान स्थल के सदस्य/अध्यक्ष के मतपत्रों की गणना पूर्ण करने के उपरांत ही दूसरे मतदान स्थल की मतपेटिका खोली जाय और गणना की जाये। संदिग्ध मतपत्रों के बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवारो के वैध तथा अवैध मतपत्रों के बंडलों को रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देंगे और वैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच कर अंतिम आदेश पारित करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी गणना पर्ची से संसोधन करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मतों को अस्वीकृत किये जाने के कई आधार हैं। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश कुमार सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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मतों की समानता
यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है और एक मत के बढ़ जाने पर उनमें से कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य विनिश्चय भाग्य पत्रक द्वारा करेगा और उस रूप में कार्यवाही करेगा मानो ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पक्ष में भाग्य पत्रक आता है उसको एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो।
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डाक मतपत्रों की मतगणना
मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरणों और लिफाफों जिसमें मतपत्र हों, खोलेगा या खुलवाएगा जो उसे प्राप्त हुए हो और उसमें पाये गये मतपत्रों को एकत्र करेगा तथा प्रारूप-ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगा और आवरक या लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या उस लिफाफे के भीतर पाए गए मतपत्र पर दी गई संख्या से मिलान करेगा और यदि प्रारूप-ग में घोषणा सही नहीं है या वह प्रारूप-ख में दिए गए अनुदेशो के अनुरूप नहीं है या मतपत्र पर दी गई संख्या अवरक या लिफाफा पर लिखी गयी संख्या से भिन्न है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे मतपत्र पर उसे अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करने के पश्चात तुरंत अस्वीकृत कर देगा। सभी मतपत्र जो इस तरह अस्वीकृत नहीं हुए हैं एकत्र किए जाएंगे और उसकी गणना मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात मतदान स्थल/वार्डवार निर्धारित मतगणना मेजों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा।