फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली राहत, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
नई दिल्ली से अपडेट फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई है. पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है. (सीजेआई) ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के फिल्म पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाएंगे. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर लगे बैन को हटा दिया.
(सीजेआई) ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है. अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी. गुरुवार, 18 मई को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखीं.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है. ऐसा नहीं किया जा सकता. इसपर (सीजेआई) ने फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि यह 32000 के आंकड़े को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. इसके बारे मे बताइए साल्वे ने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं. यह विवाद का विषय नहीं है. इसके बाद (सीजेआई) बोले, ‘लेकिन यहां फिल्म कहती है कि 32000 महिलाएं गायब हैं. एक डायलॉग है इसमें.’ साल्वे ने जवाब दिया कि हम डिस्क्लेमर में ये दिखाने के लिए तैयार है कि कोई प्रामाणिक डेटा इसपर उपलब्ध नहीं है.