कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी किए जाने के बाद 3 साल के लिए नया सामान्य पासपोर्ट मिला है।
राहुल गांधी ने 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
राहुल को अमेरिका जाना था इसलिए पासपोर्ट की जरूरत थी, जिसके बाद उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।
अब उन्हें नीले रंग का सामान्य पासपोर्ट मिला है, जो आम आदमी के लिए होता है।
सवाल: राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए कोर्ट से NOC क्यों मांगी गई?
जवाब: सामान्य पासपोर्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को अप्लाय करने के बाद पुलिस वैरिफिकेशन करवाना होता है।
अगर उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मामला दर्ज है, या वो किसी केस में जमानत पर है तो उसे पासपोर्ट के लिए NOC की जरूरत होती है। जो सिर्फ कोर्ट की तरफ से ही दी जा सकती है।
राहुल गांधी पर केस चल रहा है, वो जमानत पर हैं, इस वजह से ही उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर NOC मांगी थी।
सवाल: पासपोर्ट क्या है?
जवाब: पासपोर्ट किसी राष्ट्रीय सरकार से जारी वह डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्री की पहचान कराता है और राष्ट्रीयता को वैरिफाई करता है।
आसान भाषा में समझिए तो पासपोर्ट के आधार पर आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा आसानी से बिना किसी रोक-टोक के कर सकते है।
सवाल: पासपोर्ट कौन और किस उम्र में बनवा सकता है?
जवाब:
- कोई भी भारतीय नागरिक
- एक दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग।
नोट: पेरेंट्स का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट सिर्फ एफिडेविट के आधार पर बनाया जा सकता है।
सवाल: भारत में पासपोर्ट कितने तरह का होता है?
जवाब: वर्तमान में भारत में 5 तरह के पासपोर्ट चलन में है। ये पासपोर्ट अलग-अलग रंग के होते हैं और इनकी अपनी अलग-अलग खासियत भी है।