दहेज हत्या में पति को दस वर्ष और सास-ससुर को आठ-आठ वर्ष कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया फैसला
✍️ मलय पांडेय ✍️
फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने पति को दस वर्ष और सास, ससुर को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने चार चार हजार का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के पाई निवासी हरि मोहन ने अपनी पुत्री बबली की शादी 24 मई 2013 को थरियांव थाना क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा निवासी रोशन लाल से की थी। शादी में दिए दहेज से ससुरालीजन असंतुष्ट थे। अतिरिक्त दहेज में बाइक, सोने की अंगूठी और 50 हजार नगद रुपयों की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। जिससे आहत होकर बेटी ने 21 मई 2015 को फांसी लगा ली। मामले में पुलिस ने पति समेत तीन ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय को कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में छह गवाह पेश हुए। न्यायाधीश में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पति रोशन लाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और सास कुँवरिया ससुर राम किशोर को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों को चार-चार हजार का अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न जमा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।