अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली मां बेटी की सम्पत्ति कुर्क 

 

मुन्ना बक्श ब्यूरो चीफ 

 

बांदा। अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली मां व बेटी की अवैध सम्पत्ति को किया गया कुर्क ।

हिस्ट्रीशीटर तथा गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्ता, उसके पति व पुत्री द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 14.42 करोड़ की सम्पत्ति को किया गया कुर्क ।

थाना बबेरु क्षेत्र के गांधीनगर की रहने वाली अभियुक्ता शांति देवी द्वारा गिरोह बनाकर लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर बड़े पैमाने पर अर्जित की गई थी अवैध सम्पत्ति ।

 

प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीतित के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में 14 जून 2023 को बड़ी कार्यवाही की गई । थाना बबेरु क्षेत्र के गांधीनगर की रहने वाली अभियुक्ता शांति देवी पत्नी रामराज यादव, उसके पति रामराज यादव व पुत्री निशा यादव द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 14 करोड़ 41 लाख 56 हजार 04 सौ रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क कर लिया गया । गौरतलब हो अभियुक्ता शांति देवी द्वारा अपने पुत्री निशा यादव व अन्य अभियुक्तों के साथ गिरोह बनाकर लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर अवैध रुप सम्पत्ति का अर्जन किया जा रहा था । अवैध मादक पदार्थों कि तस्करी में शांति देवी व अन्य के विरुद्ध वर्ष 2008, 2011,2019,2021 व 2022 में थाना बबेरु में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे । अभियुक्ता शांति देवी उक्त गिरोह की सक्रिय गैंग लीडर है जो कि थाना बबेरु की हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है । गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना बबेरु पर मु0अ0सं0 113/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कमासिन श्री संदीप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इस क्रम में आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी गई थी । मा0 न्यायालय जिलामजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 01.06.2023 को कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.06.2023 अभियुक्ता शांति देवी, अभियुक्ता निशा देवी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 14.5 करोड़ की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया ।

 

 

अभियुक्ता शांति देवी की अवैध जब्त सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 13.08 करोड़ ( 02 प्लाट , 01 मकान तथा स्टील गेट, चक्की, सोफा, आलमारी, फ्रीज, पंखा, टी0वी0, नल व समर्सिबल )

 

अभियुक्ता शांति देवी के पति रामराज के जमीन व घर की कीमत लगभग 0.35 करोड़ ।अभियुक्ता निशा की अवैध जब्त सम्पत्ति अनुमानित कीमत 0.99 करोड़ रूपए है ।

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