एडीजे स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा उक्त आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 21,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी
ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21,000/- रूपये अर्थदंड की सजा
इटावा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21,000/- रूपये अर्थदंड की सजा ।
दिनांक 10.04.2022 को वादी सियाराम पुत्र रामबाबू निवासी लोकनाथपुर, बसरेहर,इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर अपने पुत्र राघव के साथ कुकर्म होने की सूचना दी गयी, वादी की तहरीर के आधार पर थाना बसरेहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 41/2022 धारा 377/506 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक बृजेन्द्र सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 20.04.2022 को आरोप पत्र संख्या 37/22 धारा 377/506 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के निर्देशन/प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 19.06.2023 को ADJ स्पेशल जज पॉक्सो द्वारा उक्त आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 21,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी का नाम
1. सूरज उर्फ सुज्जा उर्फ शेरसिंह पुत्र स्व राम सेवक ग्राम लोकनाथपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा ।