एक हत्यारोपी को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाया गया आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड 

 

व्यूरो संजीव शर्मा

 

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 हत्यारोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाया गया आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 हत्यारोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाया गया आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदंड ।
दिनांक 08.08.2006 को वादी श्याम सिंह निवासी ग्राम नगला कन्हई थाना जसवंतनगर इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर अपने भाई रामबहादुर की धारदार हथियार से हत्या किये जाने के संबंध मे लिखित
तहरीर दी गयी । जिसके संबंध मे थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 133/2006 धारा 302 भादवि बनाम अभियुक्त रमेश उर्फ रईया पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक रनपाल सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रमेश उर्फ रईया पुत्र रामनारायण लोधी निवासी ग्राम नगला कन्हई थाना जसवंतनगर जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 28.10.2007 को आरोप पत्र संख्या 197/2007 धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवंतनगर पुलिस टीम,पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को दिनांक 12.07.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – I इटावा रामचन्द्र यादव द्वारा द्वारा उक्त आरोपी आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. रमेश उर्फ रईया पुत्र रामनारायण लोधी निवासी ग्राम नगला कन्हई थाना जसवंतनगर जनपद इटावा ।

 

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