ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते घड़ी व पैसे लूटनें एवं विरोध करने पर गोली मार कर घायल करनें वाले 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07-07 वर्ष का कारावास व कुल 10,000/- रूपये (प्रत्येक पर 5,000/- रुपये) का दिया गया अर्थदंड ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बैदपुरा व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते घड़ी व पैसे लूटनें एवं मना करने पर गोली मार कर घायल करनें वाले 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07-07 वर्ष का कारावास व कुल 10,000/- रूपये (प्रत्येक पर 5,000/- रुपये) का दिया गया अर्थदंड ।
वादी मनोज कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम हेंवरा कोठी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा द्वारा थाना वैदपुरा पर अपने भाई बाबूराम पुत्र ज्ञान सिंह को रिंकू पुत्र रामस्वरूप निवासी अनिया थाना जसवन्तनगर एवं शिवम पुत्र कमलेश निवासी नगला छविनाथ थाना सैफई इटावा द्वारा 02 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर 5750/- रूपये व हाथ की घड़ी छीनने व गोली मारकर घायल करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी तहरीर पर थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 64/2015 धारा 307/394 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्याम बाबू यादव द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रिंकू पुत्र रामस्वरूप निवासी अनिया थाना जसवन्तनगर इटावा, शिवम पुत्र कमलेश निवासी नगला छविनाथ थाना सैफई इटावा के विरूद्ध दिनांक 17.07.2015 को आरोप पत्र संख्या 41/2015 धारा 307/394 भादवि में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना वैदपुरा पुलिस टीम,पैरोकार का0 भीम एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित सभी 02 अभियुक्तगण को आज दिनांक 01.08.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0 अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0 03 इटावा श्रीमती पारूल श्रीवास्तव द्वारा 07-07 वर्ष का कारावास व कुल 10,000/- रूपये (प्रत्येक पर 5,000/- रुपये) के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी । सजायाफ्ता अपराधी 1. रिंकू यादव पुत्र रामस्वरूप यादव निवासी ग्राम नगला अनिया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा 2. शिवम यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी नगला छविनाथ थाना सैफई जनपद इटावा ।