लखनऊ। पांच हजार रुपये में संपत्ति का हस्तांतरण केवल रक्त संबंधों में ही मान्य होगा। संस्था, कंपनी, ट्रस्ट आदि पर गिफ्ट डीड लागू नहीं होगी। इसके तहत केवल आवासीय और कृषि संपत्ति को ही दान में दिया जा सकेगा। औद्योगिक, व्यवसायिक और संस्थागत संपत्ति इसके दायरे से बाहर रहेंगी। गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया।
स्टांप एवं पंजीयन में प्रमुख सचिव लीना जौहरी द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि पांच हजार रुपये में गिफ्ट डीड के तहत संपत्ति का हस्तांतरण केवल पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू, सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की स्थिति में उनकी पत्नी, सगी बहन, दामाद और पुत्र-पुत्री के बेटा-बेटी को ही किया जा सकता है
शासनादेश के मुताबिक दान में मिली संपत्ति रजिस्ट्री की तारीख से पांच साल के अंदर उपहार में दी गई तो ये नियम लागू नहीं होगा। यानी पांच साल तक संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। गिफ्ट डीड के तहत व्यक्ति से व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्था इसके दायरे में नहीं आएंगे