लूट करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 05 वर्ष कारावास व 5,000/- हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई
ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लूट करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष कारावास व 5,000/- हजार रूपये के अर्थदंड की सजा ।
इटावा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना ऊसराहार व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते लूट करनें वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 05 वर्ष कारावास व 5,000/- हजार रूपये के अर्थदंड की सजा ।
दिनांक 07.06.2013 को वादी एम.पी. सिंह भदौरिया पुत्र कुँवर सिंह भदौरिया निवासी अशोक नगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा द्वारा थाना ऊसराहार पर सफेद बुलेरो कार सवार व्यक्तियों द्वारा सेल्समैन से जबरदस्ती रूपये छीनकर भाग जाने व रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी, सूचना पर थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 110/2013 धारा 392/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 हंसराज सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त नारायण हरी उर्फ डौली पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी दौलतपुर थाना ऊसराहार जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 02.07.2013 को आरोप पत्र संख्या 59/2013 धारा 392/506 भादवि में न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना ऊसराहार पुलिस टीम,पैरोकार का0 उस्मान एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 11.08.2023 को स्पेशल जज डकैती/एडीजे-lll इटावा श्रीमती पारूल श्रीवास्तव द्वारा 05 वर्ष कारावास व 5,000/- हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।सजायाफ्ता अपराधी का नाम 01. नारायण हरी उर्फ डौली पुत्र अंग्रेज सिंह निवासी दौलतपुर थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।