क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर भारतीय महिलाओं में जबरदस्त क्रेज, 10 में से एक महिला क्रिप्टो में निवेशित
देश: हर 10 में से एक भारतीय महिला ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रखा है. एक रिपोर्ट के जरिए ये बातें सामने आई है. एक तरफ निवेश और बचत को लेकर महिलाओं में जागरूकता का अभाव बताया जाता है. वहीं दूसरी तरफ देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जो क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल करेंसी में भी जमकर निवेश करने लगी हैं.
6.30 करोड़ महिलाओं के पास क्रिप्टो
विदेशी एक्सचेंज एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉरेक्स सजेस्ट की तरफ से जारी किए गए डेटा के मुताबिक देश में 68.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है. जिसमें से 6.30 करोड़ यानि 63 मिलियन महिलाओं के पास क्रिप्टोकरेंसी मौजूद है. यानि 9.2 फीसदी महिलाओं ने क्रिप्टोकरेंसी खरीद रखा है.
वियतनाम पहले स्थान पर
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा वियतनाम की महिलाओं ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रखा है. वियतनाम की 1.20 महिलाएं क्रिप्टोकरेंसी में निवेशित हैं जो कि महिलाओं की कुल आबादी का 24 फीसदी है. फिलीपींस 9.6 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है. फिलीपींस की कुल महिला आबादी में से 5.5 मिलियन महिलाओं ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रखा है. जिसके बाद भारत का स्थान आता है. भारत की महिला आबादी में 9.2 फीसदी महिलाओं ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया हुआ है.
ट्रेड वॉल्यूम घटा, निवेशित महिलाओं की संख्या बढ़ी
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाली महिलाओं की इतनी बड़ी तादाद तब है जब क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के बाद से लगातार क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम घटा है. वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लगा दिया गया. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी का टैक्स लगा दिया गया. साथ ही एक जुलाई 2022 से क्रिप्टोकरेंसी के बेचने या खरीदने पर 1 फीसदी टीडीएस का प्रावधान लागू हो गया. एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि मार्केट कंडीशन और टैक्स ढांचे के चलते भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज में 60.8 फीसदी ट्रेड वॉल्यूम घटा है.
क्रिप्टो अब टैक्स के दायरे में
क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी इनकम टैक्स है. इसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) यानि क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (NFT) के ट्रांसफर पर किए जाने भुगतान पर 1 फीसदी टीडीएस ( Tax Deducted At Source) का प्रावधान है. 10,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस (TDS) लगा दिया गया था. क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के समय अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20 फीसदी के दर से टैक्स लगाने का नियम है. और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5 फीसदी के दर से टीडीएस का भुगतान करना होता है.एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर टीडीएस का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नुकसान में.