नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा
ब्यूरो संजीव कुमार
न्यूज वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करनें वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा ।
दिनांक 13.03.2021 को वादी द्वारा थाना जसवंतनगर पर गांव के ही सुमित उर्फ छोटू पुत्र नरेश नाई द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी, सूचना पर थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 104/2021 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट तरमीम धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी नि0 विनोद यादव द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुमित उर्फ छोटू पुत्र नरेश निवासी ग्राम अजनौरा थाना जसवंतनगर जनपद इटावा के विरूद्ध दिनांक 14.04.2021 को आरोप पत्र संख्या 121/2021 धारा 2021 धारा 376 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवंतनगर पुलिस टीम,पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को दिनांक 17.08.2023 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस पॉक्सो एक्ट इटावा श्री अजय कुमार सिंह द्वितीय द्वारा आजीवन कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।
सजायाफ्ता अपराधी 01. सुमित उर्फ छोटू पुत्र नरेश निवासी ग्राम अजनौरा थाना जसवंतनगर जनपद इटावा