होटल में दंरिंदगी, दिल्ली की छात्रा ने अदालत में दो घंटे बयां किया दर्द; खोले दानिश अखलाक के घिनौने राज

 

दिल्ली निवासी बीए फाइनल की छात्रा के सोमवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 164 के बयान दर्ज कराए गए। छात्रा ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक के खिलाफ दर्ज कराए दुष्कर्म के मुकदमे में 161 के बयानों का समर्थन किया। दो घंटे तक चले बयानों में छात्रा ने होटल क्रोम में हुई दरिंदगी बयां की। बयान के बाद सीओ ब्रह्मपुरी शुचिता सिंह ने छात्रा को पुलिस सुरक्षा में घर भिजवाया।

छात्रा ने एसएसपी से शिकायत थी कि कुछ दिन पहले उसके इंस्टाग्राम पर दानिश नाम के युवक का मैसेज आया। उसने अपना नाम दानिश अखलाक बताया। दानिश खुद को अविवाहित बताकर बातें करने लगा। 20 अगस्त 2023 को दानिश छात्रा से मिलने के लिए दिल्ली के हौजखास स्थित रेस्टोरेंट भी गया।

 

दानिश ने बताया कि उसके पिता शाहिद अखलाक पूर्व सांसद रह चुके हैं। 22 अगस्त को दानिश ने छात्रा को दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम में बुला लिया। छात्रा का कहना है कि शराब पीकर दानिश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाया।

मामले की शिकायत के बाद एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के आदेश पर 26 अगस्त को परतापुर थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की। 27 अगस्त को पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सोमवार को सीओ ब्रह्मपुरी शुचिता सिंह कड़ी सुरक्षा में छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंचीं। छात्रा ने दो घंटे तक सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर-7 कामाक्षी सागर की कोर्ट में बयान दर्ज कराए। वहीं, पुलिस को कोर्ट से छात्रा के बयान की प्रति मिल गई है।

छात्रा के बयानों में कहा गया है कि होटल में 22 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने दानिश अखलाक को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है कि लेकिन जिस तरह से बिना आइडी होटल में कमरा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, उस मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दुष्कर्म के मामले में ये दोनों सुबूत अहम थे।

इन्हें गायब करने का मतलब साफ है कि दानिश को बचाने की कोशिश की गई। वहीं, सीओ ब्रह्मपुरी शुचिता सिंह का कहना है कि होटल प्रबंधन को इस संबंध में नोटिस जारी किया जा चुका है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े होटल में बिना आईडी कमरा कैसे दे दिया गया। साफ है कि होटल प्रबंधन की पूरे मामले में मिलीभगत थी। ऐसा नहीं होता तो सीसीटीवी की फुटेज डिलीट नहीं होती और बिना आईडी के कमरा नहीं दिया जाता।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में लव जिहाद के कानून के बाद भी यदि पुलिस लापरवाही करती है तो यह चिंताजनक होगा। दोषी के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए। पुलिस सारे साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट दाखिल करे। पुलिस पीड़ितों के प्रति नरम लहजा अपनाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।    -डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी, सदस्य राज्यसभा

सराय एक्ट में स्पष्ट है कि रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। बिना आईडी के कमरा नहीं दिया जाएगा। दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी दो ही दिन की मिली है। इसका मतलब साफ है कि पहले भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इससे पहले भी होटल में लड़कियों को बिना आईडी के कमरा दिए जाने की शिकायत मिली है। नोटिस जारी कर दिया गया है, दो दिन में जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की जाएगी

 

 

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