हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड
ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।
दिनांक 30.12.2018 के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 551/2018 पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी संजय कुमार त्यागी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त बाबा नरसिंह दास त्यागी के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 302 भादवि में न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम,पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरूण शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 11.09.2023 को माननीय न्यायालय FTC I इटावा श्री दिलीप कुमार सचान द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।सजायाफ्ता अपराधीका नाम 1. बाबा नरसिंह दास त्यागी पुत्र दामोदर दास त्यागी निवासी जंगल आश्रम डंडूपुरा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।