इलाहाबाद हाईकोर्ट: हड़ताल का वजन निश्चित रूप से उन गरीब याचियों के आंसुओं और दर्द के वजन से ज्यादा नहीं हो सकता, जिन्होंने न्याय प्रणाली और न्याय की संस्था में पूरा विश्वास जताया है। हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने पर यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है।
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के आह्वान पर बुधवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिला अदालतों समेत अन्य न्यायिक संस्थानों में कामकाज नहीं हो सका। अधिवक्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस पर न्यायमूर्तियों ने सकारात्मक न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद हड़ताल जारी रखने पर निराशा जताई।
कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के महानिबंधक ने मंगलवार से वर्चुअल मोड में सुनवाई के लिए ईमेल जारी किया था लेकिन अधिवक्ता शारीरिक या वर्चुअल मोड के जरिए उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। याची समाज के कमजोर वर्गों से हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
उनकी शिकायतों और समस्याओं के सभ्य मानवीय समाधान और समान अवसर के लिए उनकी मौन पुकार न्याय की पुकार है। इसे न केवल न्यायाधीशों, बल्कि वकीलों द्वारा भी महसूस किया और सुना जा सकता है। दुर्भाग्यवश पैरवी नहीं हो रही है। चाहे जो भी कारण हो, निश्चित रूप से उन याचियों के आंसुओं और दर्द के वजन से अधिक वजन का नहीं हो सकता, जिन्होंने न्याय प्रणाली और न्याय की संस्था में पूरा विश्वास जताया है।