बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजिस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी।
अब बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्टर के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है।
लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गर्वमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा। इससे पहले 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत दी थी।
इससे पहले अनिल ने अपनी याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफार्म्स जैसे जॉन, डज पर उनके नाम के इनिशियल AK या उनके निक नेम लखन, मिस्टर इंडिया, मजनू भाई और झक्कास जैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है।
इतना ही नहीं उनके नाम, तस्वीर व अन्य चीजों का अवैध तौर पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए सार्वजनिक और व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
एक्टर का कहना था कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनालिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। अनिल ने कोर्ट से मांग की थी कि इसे रोकने के लिए कानूनी उपाय किया जाए और आदेश जारी कर अदालत एक उदाहरण पेश करे।
वर्कफ्रंट पर अनिल कपूर जल्द ही भूमि पेडनेकर और शहनाज गिल के साथ फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में दिखाई देंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें अनिल कपूर भी नजर आए थे।