ईरान में महिलाओं ने यदि हिजाब न पहना या चुस्त कपड़े पहने, तो उन्हें अब 10 वर्ष की जेल होगी। इतना ही नहीं, ये नियम और कानून अब पुरुषों पर भी लागू होंगे। जो पुरुष बगैर हिजाब पहनी महिलाओं को सामान भी बेचते हैं, तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। ईरानी की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इन्कार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ईरान की 290 सदस्यीय संसद में 152 सांसद इसके पक्ष में थे।
मौजूदा कानून के मुकाबले प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीन लाख से छह लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।