अपर जिला जज ने किशोरियों को दी कानून संबंधी जानकारी
हमीरपुर। किशोरियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कान्हा नाम में हुआ। प्रशिक्षण के अंतिम दिन अपर जिला जज एवम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीतांजलि गर्ग ने तरंग मेरे सपने मेरी उड़ान से जुड़ी किशोरियों को बालिका अधिकार, संविधान, आर्टिकल 15, पीसीपीएनडीटी कानून, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा जैसे कानूनी अधिकार बताए।
अपर जिला जज ने कहा कि पढ़ने लिखने से दुनिया को समझते हैं। इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून है, जो सभी को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। पास्को कानून छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। तो घरेलू हिंसा कानून घर में परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा होने वाली हिंसा से सुरक्षा देता है। उन्होंने लड़कियों को स्वयं भी सुरक्षा के लिए जूडो, कराटे, आदि सीखने के वकालत की। कहा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की घटनाएं होने पर चुप नहीं रहें। अपने परिवार के अभिवावक को बताएं। उन्होंने गुड टच और बेड टच के बारे में बताया। टेली लॉ एडवोकेट मुनीद्र कुमार शिवा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलने वाली कानूनी सहायता और सुविधाएं बताई।