उत्तर प्रदेश पुलिस की दो महिला आरक्षियों द्वारा लिंग परिवर्तन कराने का अनुरोध करने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर शासन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। शासन ने अदालत को बताया है कि इस बारे में संबंधित विभागों और चिकित्सकों के पैनल से राय मांगी गई है। साथ ही, यूपी पुलिस की इस संबंध में कोई नियमावली न होने तथा महिलाओं और पुरुषों की भर्ती अलग-अलग मानकों के आधार पर करने की अड़चन के बारे में भी बताया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक लिंग परिवर्तन कराने का अनुरोध करने वाली गोंडा की महिला आरक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में नियमावली पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर डीजीपी को प्रतिवेदन का निस्तारण करने को कहा था।
इस पर गृह विभाग ने संबंधित विभागों से राय मांगी है। वहीं, केजीएमयू के कुलपति को चिकित्सकों का बोर्ड गठित कर मेडिकल परीक्षण कराने को गया है। साथ ही पुलिस विभाग में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती अलग-अलग मानकों के आधार पर लंबाई और दौड़ समेत तमाम मानक भिन्न होने की अड़चनों के बारे में भी बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक, तीन माह बाद होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पूरे मामले की प्रगति से हाईकोर्ट को अवगत कराएगी।