हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000/- रूपये

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्मा

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।
दिनांक 05.07.2020 को वादी रामदास पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी कुरैठा थाना इकदिल जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर अपनी पुत्री की हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी सूचना पर तत्काल थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 203/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त कोमल सिंह उर्फ तोमर सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बसरेहर पुलिस टीम,पैरोकार का0 अभिषेक सिंह एवं मानीटरिंग सैल व विशेष शासकीय अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 29.09.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-7 कोर्ट इटावा द्वारा आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी ।सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. कोमल सिंह उर्फ तोमर सिंह पुत्र भागीरथ निवासी रिटौली थाना बसरेहर जनपद इटावा

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