मार्च 2020 के बाद अपने माता पिता को खोने वाले पात्र लाभार्थी मदद से वंचित न रह पाएं-प्रेम कुमार शाक्य
न्यूज़ वाणी
ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी जसवंतनगर,इटावा।मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत मार्च 2020 से अब तक यदि किसी बालक या बालिका ने अपने माता या पिता अथवा दोनों या फिर वैध संरक्षक को खो दिया है तो उन्हें ढाई हजार रुपए प्रतिमाह की और यदि कोरोना से मौत हुई है तो चार हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।इस योजना के पात्र लाभार्थी किसी भी तरह वंचित न रह जाएं। यह बात यहां चांदनपुर बीवामऊ के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य ने कही।उन्होंने बताया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता के सहयोग से जिले भर में ग्राम बाल संरक्षण समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिनके माध्यम से योजना के पात्र लाभार्थी बालक बालिकाओं का चयन किया जा रहा है।उन्होंने आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया भी समझाई तथा बताया कि किस तरह पात्रों को लाभ मिल सकेगा।उन्होंने यह भी बताया कि जिले में अब तक पांच सैकड़ा पात्र बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। बैठक के दौरान प्रधान बृजेंद्र सिंह उर्फ फंदे,प्रधानाध्यापिका गीता यादव,सहायक अध्यापिका सुषमा, कुसुमलता व सुशील आदि मौजूद रहे।