यूपी के सभी जिलों में बीएसए को जारी हुए निर्देश: बिना मान्यता प्राप्त के स्कूलों पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जो स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद होने के बाद भी संचालित होते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों के खिलाफ दंड के साथ ही एक लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बाबत बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही 22 नवंबर तक सभी जनपदों से अभियान के तहत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की गई है।
प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और जूनियर हाईस्कूल संचालित किए जा रहे हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।
संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने इस संबंध में सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी खंड शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉकों में सघन अभियान चलाकर बिना मान्यता प्राप्त संचालित होने वाले स्कूलों में हो रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।
इसके साथ ही सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए संचालित नहीं हो रहा है और जिन विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसकी सूची 22 नवंबर तक निदेशक बेसिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं।
निर्देश में ये भी कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरुद्ध एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के हिसाब से दस हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि राजधानी में पहले से ही गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा हैं। अब और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।इस बार के निरीक्षण में यदि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल का संचालन मिला तो विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।