ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई: सभी 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है अदालत

 

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत में दाखिल श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मांग समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पिछले महीने 28 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई टल गई थी। समय की कमी के कारण ये सुनवाई हो पाई थी, जिसके बाद सोमवार को सुनवाई होगी।

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल तीन याचिका दाखिल हुई हैं। एक याचिका श्रृंगार गौरी मामले में मेंटेनेबिलिटी का मामला है। दूसरा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के मामले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी गई है। जबकि तीसरा मामला वजू टैंक की ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका है।

 

 

दरअसल, पिछले साल 12 सिंतबर को वाराणसी की जिला अदालत ने अपने फैसले में माना था कि ज्ञानवापी का मामला सुनवाई योग्य है। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने भी हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अब उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कर रही है।

 

 

वहीं अदालत में दूसरा मामला कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के मामले से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने परिसर के ASI सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी हुई है। जिसमें मुस्लिम पक्ष की मांग है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने, ASI सर्वे करने और कार्बन डेटिंग के खिलाफ अदालत सुनवाई करे। जबकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि सर्वे हो जाने से ये मांग निष्प्रभावी है।

जबकि इस विवाद में तीसरा मामला वजू टैंक की ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग वाली याचिका से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि बीते सितंबर महीने में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सीजेआई डी वाई चंद्रचुड़ के सामने ज्ञानवापी मामले में लंबित पड़ी हुई सभी याचिकाओं पर सुनवाई की अपील की थी। उनकी इस अपील कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

 

 

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