35,000 रुपये, मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड छीन ले जाने वाले अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्म

न्यूज़ वाण इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 35,000 रुपये, मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड छीन ले जाने वाले अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा व 7,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 35,000 रुपये, मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड छीन कर ले जाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष का कारावास की सजा व 7,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।

दिनांक 17.05.14 को वादी आसुद्दीन पुत्र खलीफ निवासी घुलपुरी थाना विजय मन्दिर जनपद अलवर (राजस्थान) ने थाना इकदिल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 35,000 रुपये, मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड छीन कर ले जाने के संबंध तहरीरी सूचना दी जिसके संबंध मे तत्काल थाना इकदिल पर *मु0अ0सं0 238/14 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी संजय कुमार गुप्ता द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अंशु भारद्वाज पुत्र महेश भारद्वाज के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 गौरव एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 23.11.2023 को मा0 न्याया0 स्पे0 जज डकैती /ADJ III इटावा द्वारा 07 वर्ष के कारावास की सजा व को 7,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया । सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. अंशु भारद्वाज पुत्र महेश भारद्वाज निवासी गली नं0 1 जय भारत कॉलोनी पक्का बाग थाना इकदिल जनपद इटावा ।

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