इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस नीति में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने आदेश में बीते 26 जून को जारी तबादला सूची को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत हाईकोर्ट, कार्यपालिका या बेसिक शिक्षा परिषद को कोई खास नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है।