हत्या मामले में चार लोगों को हुई दस दस साल की सजा दस दस हजार रूपए जुर्माना

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा।जनपद बांदा के थाना बबेरु में घटित गैरइरादतन हत्या की घटना में दोषसिद्धि । दिनांक 20.03.2011 को घटित गैरइरादतन हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी 1-मंझा पुत्र पतराखन , 2-करिया उर्फ कल्लू पुत्र पतराखन, 3-मुन्ना पुत्र जगदेव, 4-शिवचन्द्र पुत्र जगदेव निवासीगण देवीनगर कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/11 धारा 304/34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक —————– को गिरफ्तार कर 04.08.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 15.12.2023 को मा0 न्यायालय द्वारा आरोपियों 1-मंझा पुत्र पतराखन , 2-करिया उर्फ कल्लू पुत्र पतराखन, 3-मुन्ना पुत्र जगदेव, 4-शिवचन्द्र पुत्र जगदेव निवासीगण देवीनगर कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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