न्यूज़ वाणी
ब्यूरो मुन्ना बक्श
बांदा।जनपद बांदा के थाना बबेरु में घटित गैरइरादतन हत्या की घटना में दोषसिद्धि । दिनांक 20.03.2011 को घटित गैरइरादतन हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी 1-मंझा पुत्र पतराखन , 2-करिया उर्फ कल्लू पुत्र पतराखन, 3-मुन्ना पुत्र जगदेव, 4-शिवचन्द्र पुत्र जगदेव निवासीगण देवीनगर कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/11 धारा 304/34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
2- अभियोग में आरोपी को दिनांक —————– को गिरफ्तार कर 04.08.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 15.12.2023 को मा0 न्यायालय द्वारा आरोपियों 1-मंझा पुत्र पतराखन , 2-करिया उर्फ कल्लू पुत्र पतराखन, 3-मुन्ना पुत्र जगदेव, 4-शिवचन्द्र पुत्र जगदेव निवासीगण देवीनगर कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।