हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 52 हजार रूपए जुर्माना 

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श 

 

बांदा।जनपद बांदा के थाना मरका में घटित हत्या की घटना में हुआ दोषसिद्धि । 1- दिनांक 19.01.2017 को घटित हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपी महेन्द्र सिंह पुत्र सालिक सिंह निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 31/2017 धारा 302/323/504 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2- अभियोग में आरोपी को दिनांक 21.01.2023 को गिरफ्तार कर दिनांक 22.03.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 16.12.2023 को मा0 न्यायालय ASJ-I द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह पुत्र सालिक सिंह निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा को आजीवन कारावास एवं 52 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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