हत्यारोपी अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्मा

 

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्यारोपी अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया
जनपद इटावा में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्यारोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
इटावा वादी अनीश खान पुत्र अली खान निवासी मो0 हाफिज नगर, बकेवर द्वारा थाना बकेवर पर तहरीर दी गयी कि राजा हिन्दुस्तानी द्वारा उसके पुत्र के साथ गाली गलौज तथा मारपीट की गयी जिससे जिला अस्पताल इटावा में उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 432/18 धारा 304 /504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राजा हिन्दुस्तानी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार तौमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 18.12.2023 को अन्तर्गत धारा 304 भादवि न्याया0 ADJ –IX इटावा द्वारा 10 वर्ष कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया । सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. राजा हिन्दुस्तानी पुत्र महेशजुल निवासी मोहल्ला हाफिज नगर थाना बकेवर जनपद इटावा ।

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