लखनऊ के तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेस्डर शाहरुख की पत्नी गौरी खान को ED ने भेजा नोटिस: 30 करोड़ हड़पने का आरोप

 

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ED (प्रर्वतन निदेशालय) ने नोटिस भेजा है। गौरी खान लखनऊ की रियल स्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर हैं। कंपनी पर निवेशकों और बैंक का तकरीबन 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। इस कंपनी के जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं। गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एंबेस्डर बनाया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में तुलसियानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट मुंबई के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने 2015 में 85 लाख रुपए में खरीदा था।

किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि कंपनी ने उनको ना कब्जा दिया ना ही रकम लौटाई। इसके बाद जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

 

 

 

ED की लखनऊ शाखा ने गौरी खान को भेजे नोटिस में पूछा है कि तुलसियानी ग्रुप ने ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए कितना भुगतान किया है और यह पैसे कैसे उनको दिए गए हैं। इसके लिए क्या-क्या अनुबंध हुआ है और इस अनुबंध का कागज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिखाने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि तुलसियानी ग्रुप ने उनके बैंक खाते में कितना भुगतान किया है।

फरवरी 2022 में लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में किरीट जसवंत शाह ने तुलसियानी ग्रुप के निदेशक अनिल कुमार और महेश तुलसियानी के साथ गौरी खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस से शिकायत में कहा, मैंने फ्लैट गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद खरीदा। उनकी विश्वसनीयता ब्रांड के साथ जुड़ी हुई थी। अब बिल्डर फ्लैट पर न तो कब्जा दे रहा है और न ही पैसा वापस कर रहा है।

 

 

 

किरीट जसवंत शाह का आरोप है कि तुलसियानी बिल्डर के पास जमीन तक नहीं थी। अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाने का झांसा देकर रकम जमा करा रहे थे। फ्लैट नहीं मिलने पर पिछले 5 सालों के दौरान कई लोगों ने कंपनी पर मुकदमा दर्ज कराए हैं।

पुलिस दबाव बढ़ने के बाद बिल्डर ने सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट बनाए। इसके बाद निवेशकों को कब्जा देने में टालमटोल करता रहा। किरीट के मुताबिक, इसकी शिकायत रेरा में करने के बाद 3 फ्लैट जब्त भी किए गए बता दें कि ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तुलसियानी बिल्डर ने जाली दस्तावेज जमाकर 4.63 करोड़ रुपए का कर्ज PNB से लिया था। जब बैंक ने कर्ज वसूली के लिए नोटिस दिया तो बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया।

 

 

 

बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर राजधानी की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

वहीं निवेशकों का करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था। ED की शुरुआती जांच में निवेशकों और बैंक का 30 करोड़ रुपए से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि हो चुकी है।

 

 

 

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